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कुरूद बना नगर पालिका, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना


धमतरी। राज्य शासन ने आज आदेश जारी कर कुरूद नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा प्रदान कर दिया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत यह निर्णय लिया गया है।


जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में कुरूद नगर पंचायत की आबादी 13,783 दर्ज की गई थी। शासन ने नगर पालिका के गठन हेतु यही क्षेत्र अधिसूचित किया है।


नगर पालिका कुरूद की सीमाएं नगर पंचायत कुरूद की वर्तमान सीमाएं ही रहेंगी। शासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।