परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के वाहनों से मोटरयान कर की वसूली नियमानुसार की जाती है। जिला परिवहन अधिकारी अब्दुल मुजाहिद खान ने बताया कि वर्तमान में परिवहन विभाग में एकमुश्त निपटान (वन टाइम सेटलमेंट) योजना संचालित है। इसके तहत वाहन स्वामियों को बकाया मोटरयान टैक्स जमा करने पर शास्ति में छूट का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही वाहन स्वामियों से बकाया टैक्स की वसूली भू-राजस्व संहिता के तहत किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार वन टाइम सेटलमेंट योजना अब मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत परिवहन वाहनों को अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 के बीच की शास्ति में छूट प्रदान की गई है। योजना के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही वाहन स्वामियों को समय पर बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता के तहत अचल सम्पत्ति की कुर्की की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों से बकाया मोटरयान टैक्स जमा कराकर शास्ति में छूट का लाभ लेने की अपील की है।