जिले में नियम विरूद्ध वाहन चालन करने पर परिवहन विभाग द्वारा माह नवम्बर में चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 11 लाख 62 हजार रूपए की राशि समझौता शुल्क के तौर पर वसूल की गई है। जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवम्बर-2022 में 14 बसों में क्षमता से अधिक यात्री बैठाने, बिना वर्दी पहने, तेज गति से वाहन चालन, प्राथमिक उपचार पेटी नहीं रखने इत्यादि नियम विरूद्ध वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों एवं संचालकों से 15 हजार रूपए की राशि जुर्माने के तौर पर (शमन शुल्क) वसूली गई।
इसी तरह 13 ओव्हरलोड वाहनों के विरूद्ध तीन लाख 25 हजार रूपए शमन शुल्क के रूप में वसूले गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फिटनेस, रिफ्लेक्टर, प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र, वैध बीमा, स्पीड गवर्नर के बगैर संचालित वाहनों पर भी कार्रवाई कर शमन शुल्क वसूला गया। इसी प्रकार नियम विरूद्ध निजी स्वामित्व के वाहन- जैसे स्कॉर्पियो, तवेरा, इनोवा, बोलेरो आदि किराए पर चलने वाले पैसेंजर व्हीकल्स के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यावसायिक कार्य हेतु उपयोग करते पाए जाने पर विभागीय अमले के द्वारा वसूली की कार्रवाई करते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की समझाइश भी दी गई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि नियम विरूद्ध वाहन चालन करने के वालों के खिलाफ आगे भी सतत् कार्रवाई की जाएगी।

