धमतरी:: कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी किए गए कार्य-विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन कार्य-विभाजन किया है। जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्रियंका महोबिया को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सम्पूर्ण कार्य सौंपा गया है। महोबिया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी, शिक्षा विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, पर्यटन (राम वनगमन पथ के विशेष संदर्भ में), मुख्यमंत्री अधोसरंचना संधारण एवं उन्नयन, हरियर छत्तीसगढ़-मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की प्रभारी अधिकारी होंगी। साथ ही वे मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण सचिवालय, ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, वनोपज प्रसंस्करण की भी प्रभारी अधिकारी होंगी। इसके अलावा समन्वयक अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जेजेएम के विशेष संदर्भ में), गोधन न्याय योजना और सदस्य सचिव जिला लोक शिक्षा समिति होंगी।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर दिलीप कुमार अग्रवाल अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही भू-राजस्व संहिता 1959 राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम के तहत मूल, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार के प्राप्त होने वाले प्रकरणों (केवल कुरूद तहसील/अनुभाग), लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्नों का समयावधि में समक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराकर निराकरण किया जाएगा। वे परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार के प्रशिक्षण का टीप प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा करेंगे। सूचना से संबंधित अपील, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य अपर कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। अग्रवाल द्वारा राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण कर राजस्व शिकायत, प्रकरणों का निराकरण समीक्षा कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। जिला विभागीय जांच अधिकारी, जाति प्रमाण पत्र संबंधी अपील प्रकरणों की सुनवाई, अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का दायित्व अपर कलेक्टर को सौंपा गया है। यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला जेल से संबंधित नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।
इसके अलावा अपर कलेक्टर द्वारा आयुक्त और शासन को भेजी जाने वाली नस्तियों की समीक्षा एवं नीतिगत नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। जिला सैनिक एवं सैनिक कल्याण बोर्ड, कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की समीक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्स, सी.एस.सी., चॉइस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आईटी से संबंधित सभी कार्यों के पदेन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर की होगी। वृक्ष कटाई प्रकरण का निराकरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-तीन (20) तबादला का सम्पूर्ण प्रकरण, लायसेंस शाखा, रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं एवं सभी अधिनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालय का निरीक्षण, राज्योत्सव, मेला के प्रभारी अधिकारी, जिले में प्रोटोकॉल के प्रभारी अधिकारी तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य, किराया औचित्य निर्धारण, जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। साथ ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र, प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्री हेमलाल गायकवाड़ को सांख्यिकी लिपिक, विधि विधायी, अभियोजन शाखा, लोक आयोग, जिला जनसूचना अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा एवं विविध शाखा (जैसे आईटीआई, पॉलीटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय, परीक्षा शाखा), 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें पुरातत्व, धर्म एवं धर्मस्व, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, जिला वक्फ बोर्ड, सोलेशियम फंड, अल्प बचत शाखा, ऑडिट, निरीक्षण शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण) श्री गायकवाड़ होंगे। संयुक्त कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक जिला सत्कार अधिकारी होंगे। उन्हें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी का सम्पूर्ण प्रभार तथा अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर सुनील कुमार शर्मा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद का सम्पूर्ण प्रभार और अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही उन्हें मंडी कुरूद और उप मंडी मगरलोड की जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र कुमार कुर्रे को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही उन्हें उप मंडी नगरी की जिम्मेदारी दी गई है।
डिप्टी कलेक्टर दुलीचंद बंजारे उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन) होंगे। उन्हें जनगणना शाखा, नजूल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी/अंग्रेजी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी, नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित करना (फ्री होल्ड करना) परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली का दायित्व श्री बंजारे की होगी। साथ ही राजस्व शाखा, सहायक अधीक्षक (राजस्व, सामान्य) राजस्व लेखा (आंकिक, तकाबी, मोहर्रिर, ब्रिक्स), राजस्व मोहर्रिर, राजस्व लेखापाल शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार (नकल) शाखा, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफिएबल डाटा के संबंध में तथा प्रस्तुतकार शाखा की जिम्मेदारी श्री बंजारे की होगी।
डिप्टी कलेक्टर अर्पिता पाठक को स्वेच्छा अनुदान शाखा, आवक-जावक शाखा, गोधन न्याय योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जेजेएम के विशेष संदर्भ में), समय सीमा, मंडी भारसाधक का दायित्व सौंपा गया है। उनके द्वारा शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचौपाल, जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय, अतिविशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर उमा राज को भू-अभिलेख शाखा, राहत और पुनर्वास, भुंइयां कार्यक्रम, अद्यतीकरण, भू-अर्जन शाखा, भू-बंटन की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई को वित्त, स्थापना शाखा, जिला नाजरात शाखा, जिला खनिज न्यास निधि, स्टेशनरी और प्रपत्र, नगरीय निकाय, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, रेडक्रॉस का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा उक्त सभी अधिकारी कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य करेंगे।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर दिलीप कुमार अग्रवाल अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही भू-राजस्व संहिता 1959 राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम के तहत मूल, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार के प्राप्त होने वाले प्रकरणों (केवल कुरूद तहसील/अनुभाग), लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्नों का समयावधि में समक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराकर निराकरण किया जाएगा। वे परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार के प्रशिक्षण का टीप प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा करेंगे। सूचना से संबंधित अपील, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य अपर कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। अग्रवाल द्वारा राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण कर राजस्व शिकायत, प्रकरणों का निराकरण समीक्षा कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। जिला विभागीय जांच अधिकारी, जाति प्रमाण पत्र संबंधी अपील प्रकरणों की सुनवाई, अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का दायित्व अपर कलेक्टर को सौंपा गया है। यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला जेल से संबंधित नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी।
इसके अलावा अपर कलेक्टर द्वारा आयुक्त और शासन को भेजी जाने वाली नस्तियों की समीक्षा एवं नीतिगत नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। जिला सैनिक एवं सैनिक कल्याण बोर्ड, कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की समीक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्स, सी.एस.सी., चॉइस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आईटी से संबंधित सभी कार्यों के पदेन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर की होगी। वृक्ष कटाई प्रकरण का निराकरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-तीन (20) तबादला का सम्पूर्ण प्रकरण, लायसेंस शाखा, रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं एवं सभी अधिनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालय का निरीक्षण, राज्योत्सव, मेला के प्रभारी अधिकारी, जिले में प्रोटोकॉल के प्रभारी अधिकारी तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य, किराया औचित्य निर्धारण, जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। साथ ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र, प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्री हेमलाल गायकवाड़ को सांख्यिकी लिपिक, विधि विधायी, अभियोजन शाखा, लोक आयोग, जिला जनसूचना अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा एवं विविध शाखा (जैसे आईटीआई, पॉलीटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय, परीक्षा शाखा), 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें पुरातत्व, धर्म एवं धर्मस्व, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, जिला वक्फ बोर्ड, सोलेशियम फंड, अल्प बचत शाखा, ऑडिट, निरीक्षण शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण) श्री गायकवाड़ होंगे। संयुक्त कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक जिला सत्कार अधिकारी होंगे। उन्हें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी का सम्पूर्ण प्रभार तथा अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर सुनील कुमार शर्मा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद का सम्पूर्ण प्रभार और अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही उन्हें मंडी कुरूद और उप मंडी मगरलोड की जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र कुमार कुर्रे को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही उन्हें उप मंडी नगरी की जिम्मेदारी दी गई है।
डिप्टी कलेक्टर दुलीचंद बंजारे उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन) होंगे। उन्हें जनगणना शाखा, नजूल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी/अंग्रेजी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी, नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित करना (फ्री होल्ड करना) परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली का दायित्व श्री बंजारे की होगी। साथ ही राजस्व शाखा, सहायक अधीक्षक (राजस्व, सामान्य) राजस्व लेखा (आंकिक, तकाबी, मोहर्रिर, ब्रिक्स), राजस्व मोहर्रिर, राजस्व लेखापाल शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार (नकल) शाखा, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफिएबल डाटा के संबंध में तथा प्रस्तुतकार शाखा की जिम्मेदारी श्री बंजारे की होगी।
डिप्टी कलेक्टर अर्पिता पाठक को स्वेच्छा अनुदान शाखा, आवक-जावक शाखा, गोधन न्याय योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जेजेएम के विशेष संदर्भ में), समय सीमा, मंडी भारसाधक का दायित्व सौंपा गया है। उनके द्वारा शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचौपाल, जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय, अतिविशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर उमा राज को भू-अभिलेख शाखा, राहत और पुनर्वास, भुंइयां कार्यक्रम, अद्यतीकरण, भू-अर्जन शाखा, भू-बंटन की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई को वित्त, स्थापना शाखा, जिला नाजरात शाखा, जिला खनिज न्यास निधि, स्टेशनरी और प्रपत्र, नगरीय निकाय, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, रेडक्रॉस का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा उक्त सभी अधिकारी कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य करेंगे।
