धमतरी:: कलेक्टर पी.एस.एल्मा के निर्देश पर जिले में आबकारी अमले के द्वारा अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दिसम्बर माह में अब तक छापेमारी कार्रवाई के दौरान दल द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) गैरजमानतीय के तहत 13 प्रकरण कायम किया गया। जिला आबकारी अधिकारी दिनकर वासनिक ने बताया कि इसमें ग्राम अरौद के ऋषि नेताम से 16.25 लीटर, ग्राम अंजोरा के रामगोपाल धोबी से 10 लीटर, ग्राम कलारबाहरा में फुलेश्वरी से 20 लीटर, ग्राम नारी में ललित राम से 6.300 लीटर, ग्राम लसूनवाही में सहबती से 8 लीटर, ग्राम बहनापथरा राजकुमार से 9 लीटर, ग्राम सियादेही में गैंदूकुमार से 7 लीटर शराब जब्त की गई।
इसी तरह ग्राम कसावाही में कमलाबाई से 15 लीटर शराब और 50 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। ग्राम बोराई में श्यामलाल से 6 लीटर शराब, ग्राम छिपली में तिहारू सतनामी से 7 लीटर शराब और 20 किलोग्राम महुआ लाहन, पांचोबाई सतनामी से 9 लीटर शराब और 40 किलोग्राम महुआ लाहन, ग्राम संबलपुर, नगरी के रतनलाल से 8 लीटर और खूबचंद से 9 लीटर मदिरा का विक्रय एवं धारण, परिवहन करते बरामद किया गया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), (ख), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें जेल दाखिला किया गया। आबकारी अधिकारी ने कहा है कि जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय से संबंधित अवैध कारोबार करने वालों की सूचना मोबाइल नंबरों 62617-51584, 94252-22625, 96910-56100, 87706-75144 और 92000-01613 पर दी जा सकती है। सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।