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DHAMTARI- मतदान एवं मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें,कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

धमतरी :: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2021 को सम्पन्न कराने मतदान तथा मतगणना के दिन शराब दुकानें, होटल बार, क्लब इत्यादि बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की विदेशी मदिरा दुकान मगरलोड को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 18 दिसम्बर की शाम पांच बजे से 20 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 23 दिसम्बर को देशी/विदेशी मदिरा दुकान आमदी को बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।