धमतरी :: कोविड 19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश तथा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा कोविड संक्रमित व्यक्ति के निवास क्षेत्र में 10 मीटर की परिधि में माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत धमतरी तहसील के नगरपालिक निगम क्षेत्रांन्तर्गत कोविड 19 संक्रमित पाए जाने के कारण उक्त संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान से 10 मीटर तक के परिधि को 14 दिन के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने-आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उक्त चिन्हांकित क्षेत्रांतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, उसके लिए पृथक से आदेश प्रसारित किए जाऐंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की अपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में कानून/पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी, कोतवाली की होगी। केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग संबंधित अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में सेनिटाइजेशन व्यवस्था नगरपालिक निगम, घरों का एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।
जारी आदेश के अनुसार नगरपालिक निगम धमतरी के आमापारा वार्ड नंबर 12, बस स्टैण्ड, गुजराती कालोनी बठेना वार्ड, रायपुर रोड, दानीटोला वार्ड और श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड स्थित संक्रमित व्यक्तियों के घर से 10 मीटर की परिधि माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, हाउसिंग बोर्ड, पुराना बस स्टैण्ड, अमलतासपुरम कालोनी, महालक्ष्मी ग्रीन, बस्तर रोड, विंध्यवासिनी वार्ड, विवेकानंद नगर डाक बंगला वार्ड, सुंदरगंज वार्ड, टिकरापारा वार्ड स्थित संक्रमित व्यक्ति के निवास से 10 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह धमतरी तहसील के रूद्री, वार्ड नंबर 10 बाजार चौक तरसींवा, मुजगहन गांधी चौक के पास, रत्नाबांधा व्हाईट के पास, पुराना सरपंच घर के बाजू, अर्जुनी बजाज शो रूम के पास, सांकरा संबलपुर घासीदास चौक स्थित संक्रमित व्यक्तियों के निवास से 10 मीटर की परिधी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
