नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.धमतरी जिले के नगरी पुलिस ने कार्यवाही की है. पुलिस ने आरोपी और नाबालिग बालिका को धवलपुर जिला गरियाबंद से दस्तयाब किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट तहत अपराध दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना नगरी क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करवाया कि 19 फरवरी 2023 से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है, प्रार्थी के द्वारा दिनांक 04-03-23 को थाना नगरी में सूचना दिया गया,जिस पर थाना नगरी द्वारा गुम इंसान दर्ज कर धारा 363 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग के अपहरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे. जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में पतासाजी की जा रही थी कि पतासाजी विवेचना के दौरान सायबर सेल धमतरी से तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबीर सूचना के आधार पर ग्राम धवलपुर थाना मैनपुर,जिला गरियाबंद से आरोपी द्रोणाचार्य ध्रुव पिता अशोक कुमार ध्रुव उम्र 19 वर्ष कोसमी, थाना मैनपुर जिला गरियाबंद के कब्जे से नाबालिग बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद कर दस्तयाब किया गया है। सी.डब्ल्यू.सी.से पीड़िता का काउंसलिंग कराई गई जिसमें अपने कथन में बताई की आरोपी द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर,शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ग्राम कोसमी जिला गरियाबंद ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है कि पीड़िता के कथन एवं महिला चिकित्सक के जॉच रिपोर्ट,एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि० एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट)धारा 04, 06जोडी गई है।
थाना नगरी द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है इसके साथ ही पिड़िता नाबालिग लड़की को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया है।