धमतरी :: जिले में वर्तमान में कोविड 19 एवं नए वेरियंट ओमीक्रॉन का संक्रमण नगण्य होने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा द्वारा 04 जनवरी को दिए गए आदेश को निरस्त किया गया है। गौरतलब है कि कोविड 19 एवं नए वेरियंट ओमीक्रॉन संक्रमण की बढ़ती रफ्तर को ध्यान में रख दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1), एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एल्मा द्वारा 04 जनवरी 2022 को जिले में आवश्यक गतिविधियों को छूट प्रदाय करते हुए अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एल्मा द्वारा अब उक्त प्रतिबंध को निरस्त किया गया है।