गत दिनों धमतरी के ग्राम आमदी में टाटा सफारी वाहन क्रमांक CG 10 FA 8226 द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करते पाया गया। इस पर आबकारी एक्ट का अपराध क्रमांक 368/2021 धारा 34 (2) पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया और आरोपी को रिमांड पर तथा वाहन को राजसात करने प्रस्तावित किया गया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी द्वारा मुकेश चौहान, पिता सुरेन्द्र चौहान निवासी लक्ष्मीनगर सुपेला, जिला दुर्ग को सुनवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होने 25 सितम्बर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। उसे पुनः 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने कहा गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि निर्धारित सुनवाई तिथि को अनुपस्थित पाये जाने पर प्रकरण में सुनवाई कर एकपक्षीय कार्यवाही कर जप्तशुदा वाहन को राजसात की कार्यवाही की जायेगे, इसके लिए वे स्वयं जवाबदार होंगे।