विद्यालय में छात्राओं को दिए गए बाल अधिकार एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी
पॉक्सो एक्ट 2012 एवं हेल्पलाइन नंबरों की दी गई विस्तृत जानकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार बालिका सुरक्षा माह का आयोजन 14 अगस्त से 15 सितम्बर तक प्रदेशभर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में धमतरी जिले में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बालिका सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
विकासखंड नगरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुगली में आयोजित कार्यक्रम में बाल अपराध, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल विवाह, बाल श्रम, भ्रूण हत्या, लैंगिक अपराध, बालिकाओं के लिंगानुपात, गुड टच-बैड टच, मानव तस्करी एवं सोशल मीडिया से दूरी जैसे विषयों पर छात्राओं को जानकारी दी गई।
चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक श्रीमती नीलम साहू ने पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है तथा मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर श्री अनुराग खालखो एवं श्री गिरधारी लाल ने बालिकाओं को समझाया कि किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में वे शिक्षक, परिजनों अथवा विश्वसनीय व्यक्तियों को तत्काल सूचित करें।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि शोषण की घटना छुपाना अपराध की श्रेणी में आता है। बालिकाओं को यह संदेश दिया गया कि डर और संकोच छोड़कर समय पर शिकायत करने से ही अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसी घटनाओं की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 तथा आपातकालीन नंबर 112 पर दी जा सकती है। दोषी पाए जाने पर आरोपियों को 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।