रायपुर: राजधानी की प्रसिद्ध गणेश समितियों को गणेश पर्व मनाने के लिए प्रशासन की गाइड लाइन का इंतजार था लेकिन कोरोना के कारण इस बार भी गणेश उत्सव की रौनक फीकी पड़ने वाली है।कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को जिला प्रशासन ने कुछ नियम एवं शर्तो के साथ गाइड लाइन जारी करके गणेश पर्व पर नियमों की बेडि़यां लगा दी हैं। चार फीट ऊंची और चार फीट चौड़ाई तक की ही प्रतिमा विराजित की जाएगी।
कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा जारी नियमों के अनुसार पंडाल का आकार 15 बाइ 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही पांच हजार वर्ग फीट खुली जगह होने, पंडाल में आने वालों का रिकॉर्ड रखने के नियम शामिल हैं।पंडाल में सीसी टीवी कैमरा होना अनिवार्य है तथा मास्क और सेनिटाइजर की सुविधा भी होनी चाहिए। पंडाल में आने के बाद यदि कोई कोरोना से संक्रमित होता है, तो उसकी जिम्मेदारी समिति की होगी। साथ ही किसी भी नियमों का उल्लंघन करने पर समिति सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।