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BEMETARA - दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बेमेतरा :: पीड़िता की रिपोर्ट पर बेमेतरा थाना में आरोपी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में धारा 376 (2)(ढ), 506 भाग-दो  भारतीय दण्ड विधान के दर्ज प्रकरण में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने पैरवी किया।
प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता द्वारा बेमेतरा थाने में पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें घटना दिनांक से दो वर्ष पूर्व से पीड़िता आरोपी को जानती थी। आरोपी ने पीड़िता से फोन पर बातचीत कर प्यार करने की बात कहता था। मार्च 2020 में वह अपने परिवार के साथ बेमेतरा में किराए के मकान में रहती थी। तब 15 मार्च 2020 को अभियुक्त उसके घर के पास आकर उसे अपने घर बस से  सरदा ले गया और अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने के नाम पर जान से मारने की धमकी दी इस डर से अपने परिजनों को कुछ नही बताया। इस बात का फायदा उठाते हुए आरोपी ने फिर अगस्त 2020 को  दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने 12 दिसंबर 2020 को रात में मोबाइल पर फोन कर पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दिया। जिसके बाद पूरी बात परिजनों को बताई फिर बेरला पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराई। थाना बेरला द्वारा विवेचना किये जाने के पश्चात अपराध होना पाये जाने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में धारा 376 (2) (ढ), 506 भाग-दो भारतीय दण्ड विधान के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

अभियोजन की ओर से 21 साक्षियों के कथन लिया गया-
प्रकरण में अभियोजन की ओर से 21 साक्षियों के कथन लिया गया जिसके बाद प्रकरण में फैसला सुनाते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एफ. टी. सी.), पीठासीन अधिकारी, पंकज कुमार सिन्हा, न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्त डिगेश्वर उर्फ डिगेश्वर साहू पिता पिता रोहित साहू, उम्र 23 वर्ष बेरला थाना क्षेत्र को भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 376 (2) (ढ) की दोषसिद्धि पर दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपये एवं भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 506 भाग- 2 की दोषसिद्धि पर  2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया जाए ससुराल में शासन की ओर से सतीश कुमार वर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।