दिल्ली हाइकोर्ट ने हवाई अड्डों और विमानों में मास्क को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को जबरदस्ती हटाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान डीजीसीए के वकील ने अदालत को बताया कि भोजन के दौरान ही मास्क हटाने में छूट दी गई है।
आदेश में कहा गया है, 'DGCA को हवाई अड्डों और उड़ानों में विमानन कर्मचारियों आदि को मास्क और हाथ की स्वच्छता के मानदंडों का पालन करना चाहिए। यदि कोई यात्री उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने के लिए अलग-अलग बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए।'
