धमतरी :: कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने छत्तीसगढ़ मोटर स्प्रिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन) आदेश 1980 की कंडिका 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी पेट्रोल, डीजल पम्प मालिकों को आदेश दिया है कि वे अग्रिम आदेश पर्यन्त एक हजार लीटर पेट्रोल तथा दो हजार लीटर डीजल (डेड स्टॉक छोड़कर) आरक्षित रखेंगे। आदेश में कहा कि आरक्षित स्टॉक का वितरण सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार द्वारा कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल में संलग्न शासकीय वाहन, नगरपालिका, अग्निशमन वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य विभाग के वाहनों और अन्य शासकीय वाहनों को ही प्रदाय किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी आदेशित किया है कि पेट्रोल, डीजल पम्प मालिक प्रतिदिन के प्रारंभिक स्टॉक, आवक, विक्रय तथा शेष स्टॉक की जानकारी आगामी दिवस जिला खाद्य कार्यालय में लिखित अथवा खाद्य कार्यालय के ई-मेल आईडी dhamtaricgfood@gmail.com के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही विक्रय की गई आरक्षित मात्रा की विस्तृत जानकारी पृथक से प्रतिदिन देने के लिए भी कहा गया है।