टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की दुर्घटना ने सभी का ध्यान यातायात नियमों, सुरक्षा और उल्लंघन की ओर खींचा है। इसके अलावा भारत सरकार रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार कंपनियों से चालक की यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपायों को लागू करने का आग्रह किया है। हालांकि वाहन चालक कई रोड सेफ्टी रुल्स से अनजान है। अगर लोग इनका पालन करें तो हादसे और मौत का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। हमने यातायात नियमों की एक सूची तैयार की है। जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो अगली बार जुर्माना और हादसे से बचाएगा।
ड्राइविंग करते समय उचित पोशाक:-
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन चलाते समय निश्चित पोशाक पहननी चाहिए। नियमों के अनुसार दोपहिया सवारों को पूरी तरह से बंद जूते पहनना अनिवार्य है। कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनपर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह गाड़ी में पीछे बैठे चालक के लिए भी हेलमेट पहनना चाहिए।
एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस:-
अगर किसी के पास दो ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। शायद आपके पास एक पुराना और नया ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। यदि आपके पास दो लाइसेंस पाए जाते हैं, तो आपका चालान कट सकता है।
फोन का उपयोग करना:-
गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना आपका चालान कर सकता है। कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
आपातकालीन वाहनों के गुजरने में बाधा:-
इमरजेंसी वाहनों को सड़कों तक पहुंचने की अनुमति देना हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। हालांकि अगर कोई इस तरह के वाहन के रास्ते को बाधित करता है, तो उसे 6 महीने की जेल या दस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इनमें दमकल ट्रक, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और अन्य आपातकालीन वाहन शामिल हैं।
ड्राइव करने के लिए अयोग्य:-
हर कोई जानता है कि नशे में गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कानून ऐसे लोगों को गाड़ी चलाने से मना करता है, यदि वह मानसिक या शारीरिक रूप से ऐसा करने में असमर्थ है।