जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएल चरयाणी के निर्देशानुसार आज सहकारी कृषि साख समिति भटगांव में किया गया। शिविर में प्राधिकरण के सचिव द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह एवं कानूनी सहायता के लिए वकील की उपलब्धता एवं उसकी पात्रता के संबंध में जानकारी वहां उपस्थित हमाल, मजदूर तथा धान बेचने आए कृषकों को दी गई। इस दौरान बताया गया कि विधिक सेवा अधिनियम की धारा-12 के तहत महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, थर्ड जेण्डर, आपदा पीड़ित, अकाल, बाढ़, भूकम्प से पीड़ित, जेल में बंद व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं वकील की पात्रता है। साथ ही हमालों व मजदूरों को श्रम कानून और मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।