राज्य शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना 01 अप्रैल से शुरू की जा रही है। उप संचालक, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र ने बताया कि इसके तहत 18 से 35 साल के छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण तथा जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदक का पंजीयन एक अप्रैल 2023 की स्थिति में हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका पंजीयन न्यूनतम दो साल पुराना हो। आवेदक की स्वयं की आय का कोई स्त्रोत न हो और सभी परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रूपये से अधिक ना हो। बताया गया है कि हर साल बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए विज्ञापन संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छततीसगढ़ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को बेरोजगारी भत्ता के लिए विभाग की वेबसाईट www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।