DHAMTARI:- खाद्य पदार्थों के वितरण में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के निर्देश - DNA

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शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2023

DHAMTARI:- खाद्य पदार्थों के वितरण में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के निर्देश

 कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा धमतरी शहर, कुरूद के होटलों, ठेलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 55 के तहत अखबारी कागज का उपयोग खाद्य पदार्थ वितरण में नहीं करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों व्यापारी संघ कुरूद के साथ जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ वितरण नहीं करने की अपील की गई तथा उनसे होने वाले दुष्प्रभावाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अखबार को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही में डाइ आइसोब्युटालेन जैसे हानिकारक रसायन होते हैं, जिससे हमारे शरीर में पाचन संबंधी विकार, टॉक्सिसिटी, विभिन्न प्रकार के कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे गंभीर बिमारी होने की संभावना रहती है।



                       आमजन/ग्राहकों से अपील की गई कि खाद्य पदार्थों की खरीदी करते समय यदि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा वितरण, पार्सल में अखबारी कागज का उपचोग किया जाता है, तो स्वीकार नहीं करें एवं उक्त कृत्य की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय हेल्पलाईन नम्बर 93405-97097 में किया जा सकता है।

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