धमतरी।लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा 'बने खाबो बने रहिबो" सघन जांच एवं जागरूकता अभियान 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चलाया गया। जिसके तहत् धमतरी में भी जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों-रमन स्वीट्स नया बस स्टैण्ड धमतरी, सूरज होटल धमतरी, अराधना जलेबी भंडार धमतरी, जायका जहाँन धमतरी, हिन्दूजा रेस्टोरेंट सिहावा चौक धमतरी, जर्नादन-2 रूद्री रोड धमतरी, केसर स्वीट्स रूद्री रोड, ओमदेव प्रोविजन रत्नाबांधा, गुप्ता होटल रूदी, रिंकु होटल रूद्री, देवागन किराना रूद्री, अर्जुन होटल कुरूद, कान्हा स्वीट्स भखारा, लालजी होटल भखारा, गोविंद बेकरी भखारा, अर्जुन होटल भखारा, अपना होटल भखारा, चन्द्रहास किराना स्टोर्स कुरमातराई का निरीक्षण कर मिल्क केक, मिनी पेड़ा, कलाकंद, काला जामुन, नारियल लड्डू, सोन पापड़ी, सोन केक, क्रीम चमचम, बुंदी लड्डू बालूसाही, गुड़, दलिया, फरसान फ्लोर, शक्कर, सूजी, गुलाब जामुन पावडर, राईस इडली, सरसों तेल, कस्तुरी मेथी, सेवई, टोस्ट, मैगी का नमूना संकलन कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजा गया है। मनोहरलाल मोहनदास थोक फल विक्रेता धमतरी को स्टीकर वाले फल बेचने के संबंध में नोटिस दिया गया है। देवांगन होटल बस स्टैण्ड धमतरी का पैक्ड पानी, गायत्री मेडिकल धमतरी का मिथ्याछाप प्रोटिन पावडर व प्रभु किराना कुहकुहा मिथ्याछाप टोस्ट का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
चलित खाद्य प्रयोगशाला से निरीक्षण के दौरान होटल व रेस्टोरेंट, ठेलों में संचालित चॉट, गुपचुप कारोबारकर्ताओं को बरसाती मौसम को ध्यान में रखते अतिरिक्त सावधानी बरतने, खाद्य सामग्रियो को ढककर रखने, खाद्य परिसरों एवं खाद्य पदार्थों के निर्मित किये जाने वाले जगहों की सफाई व्यवस्था ठीक रखने, गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग मिठाईयों एवं नमकीन बनाने में प्रयोग करने, किसी भी निर्मित मिठाईयों या खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का (श्री गणेश, गाय छाप रंग) का उपयोग नहीं करने साथ ही साथ किराना दुकानों में बिना बैच नम्बर, ऐसे खाद्य पदार्थों जिसमें निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि अंकित नहीं हो विक्रय नहीं करने, अखबारी स्याही युक्त कागज में खाद्य पदार्थ नही परोसने हेतु निर्देशित किया गया है। टी.पी.एम. मीटर से खाद्य पदार्थो को तलने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की गई। ग्राहकों को साफ-सफाई युक्त खाद्य परिसरों से ही जांच परखकर, खाद्य पदार्थों का अवसान तिथी, खाद्य लायसेंस / पंजीयन नंबर देखकर ही पैक्ड खाद्य पदार्थों का क्रय करने हेतु अपील की गई।