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DHAMTARI:-दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा, 27 दिन पहले ही पुलिस ने किया था आरोपी को गिरफ्तार..

छत्तीसगढ़ के धमतरी में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. मात्र 27 दिन के भीतर पुलिस ने आरोपी का चालान पेश किया और उधर कोर्ट ने त्वरित सजा सुना दी है. यह ऐसा पहली बार हुआ है जब 22 दिन में ही किसी आरोपी को सजा मिली है. रायपुर रेंज के आईजी के निर्देशन में महिलाओं सम्बंधित मामले में पुलिस ने ततपरता दिखाई है. पिछले दिनों रायपुर रेंज के आईजी धमतरी पहुंचे थे. आईजी ने कहा था कि महिला सम्बन्धी मामले में जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश करे. बता दें कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने आरोपी पर 20 साल की कारावास और 1 हजार का अर्थ दंड लगाया है. पूरा मामला कुरूद थाना इलाके के अंगारा गांव का है जहां आरोपी किशोर सारथी  ने घटना को अंजाम दिया था. 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया द्वारा अपने पति के साथ -आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी किशोर सारथी द्वारा दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट पर अंगारा गांव के आरोपी किशोर सारथी पिता रामकुमार सारथी उम्र 32 वर्ष   के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 376 भादवि एवं धारा 06 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. बताया गया कि घटना दिनांक 29.07.23 को पीड़ित बालिका के माता पिता रोजी मजदूरी करने बाहर गांव गये हुए थे. बालिका अपने छोटे भाई एवं दादा दादी के साथ अपने घर पर थी कि शाम लगभग 4-5 बजे बालिका अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान बालिका को चॉकलेट देने व मोबाईल फोन दिखाने का बहाना करके आरोपी किशोर सारथी अपने घर के अंदर ले जाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी बालिका द्वारा अपने दादी को देने पर दादी के द्वारा आरोपी किशोर सारथी को दो चार झापड़ मारा गया जिसके बाद से आरोपी किशोर सारथी घटना उपरांत फरार हो गया था. 

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज  आरिफ एच. शेख द्वारा जिला धमतरी प्रवास के दौरान महिला और नाबालिग बच्ची संबंधी अपराधों में माननीय न्यायालय से समन्वय बना कर जल्द से जल्द चालान पेश कर पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था. इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग के मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे. 


पुलिस ने टीम तैयार की और आरोपी को गिरफ्तार करने निकली. आरोपी भागने के लिए पचपेड़ी नाका रायपुर में बस की तलाश करते मिला. जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया जिस पर थाना कुरूद द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 30.07.23 न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले की विवेचना 5 दिन में ही पूर्ण कर दिनांक 03.08.23 को माननीय न्यायालय. अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी एफटीएससी पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार जैन के कोर्ट में पेश किया गया. 25.08.23 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड से सजा सुनाया गया। शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक अधिवक्ता मोहित देवांगन के द्वारा मामले की पैरवी किया गया।